गणेशोत्सव पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के निर्माण व विक्रय पर प्रतिबंध

गणेशोत्सव पर अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
झाबुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य प्रकार के केमिकल्स से मूर्ति निर्माण किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगामी दिनों में त्यौहारों के अवसर पर मूर्ति निर्माण प्राकृतिक रंगों व प्राकृतिक पदार्थो से ही किया जायें। अब केवल मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का ही निर्माण व विक्रय किया जा सकेगा।   
Jhabua News- Ban on the manufacture and sale of plaster of Paris-made statues at Ganeshotsav- गणेशोत्सव पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के निर्माण व विक्रय पर प्रतिबंध        नगरीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र में रासायनिक पदार्थो से कोई मूर्ति का निर्माण न किया जाये। यदि कोई निर्माण करता है तो उसके विरूद्ध स्थानीय निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के प्रावधानों के तहत भी कार्यवाही की जाये। इसके साथ ही जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मूर्ति विसर्जन से पूर्व मूर्ति पर चढ़ाई गई, प्लास्टिक से निर्मित पूजन सामग्री को निकालकर अलग कर लिया जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य प्रकार के केमिकल्स से मूर्ती निर्माण नहीं की जाये। अगर निर्माण करना पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

 गणेशोत्सव में अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेकर ही करें झांकी-पंडाल की साज-सज्जा 

गणेशोत्सव में पंडालों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किये हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाँकियों में बिजली की साज-सज्जा नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। विद्युत वितरण कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से कहा है कि रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल, झाँकी के सामने लगायें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा। 
         विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त करना होगा। गणेशोत्सव समितियों से कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है।