तहसीलदार चौहान पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

चौहान ने इस संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है.
झाबुआ। कलेक्टर रोहित सिंह ने मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत मेघनगर तहसीलदार शक्तिसिंह चौहान पर 20 आवेदनों में समय पर सेवाएं नहीं देने पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। चौहान ने इस संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है।
Jhabua News- तहसीलदार चौहान पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
         श्री सिंह ने आदेश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की वसूली आगामी वेतन से की जावे।