मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु मतदान 5 जनवरी को

झाबुआ । मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम परिपत्र क्रमांक एफ-42 पीएन-02/2023/तीन/359 दिनांक 7 दिसम्बर 2023 एवं उसके संलम्म परिशिष्ट "एक" एवं "दो" के अनुसार प्रेषित किया गया है जिसमें आवश्यकता होने पर मतदान दिनांक 5 जनवरी 2024 (शुक्रवार) को होगा।  

jhabua news-  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु मतदान होगा 5 जनवरी को

उक्त उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 5 जनवरी 2024 (शुक्रवार) को मतदान  हेतु उक्तानुसार संबंधित ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानों कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण (OCCUPIERS) एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सके।

  • ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जावेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो।
  • ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया (CONTINUOUS PROCESS) की श्रेणी में आते है, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय चेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जावे।
  • संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दुकान संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन बंद अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान/संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान रकने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन झाबुआ जिले के कारखानों के अधिभोगीगण, प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजको तथा प्रबंधको द्वारा सुनिश्चित किया जाये।