धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

झाबुआ । अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री जे.एस.बघेल ने मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के द्वारा कोविड की संख्या में बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 30 सितम्बर 2020 को जारी कोविड गाईड लाईन के अनुक्रम में नवीन दिशा निर्देश के तहत जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत जिले में प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा तथा पालन नहीं करने वाले नागरिकों पर जुर्माना आरोपित कर विधिवत वसूली तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। 

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        जिले में कक्षा 1 से 8 वी तक समस्त स्कूल 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र-छात्राएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप गाईडेन्स के लिए स्कूल जा सकेंगे। यह आदेश पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 21 सितम्बर 2020, 5 अक्टूबर 2020, 9 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2020 तथा 10 नवम्बर 2020 का भाग रहेगा। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। 


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