विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीशगणों ने ग्रामीणजनों से की सीधी चर्चा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्यामकांत कुलकर्णी के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत फुटिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय एवं श्री दीपककुमार अग्रवाल, साक्षरता दल के वरिष्ठ सदस्य यशवंत भंडारी, जयेन्द्र बैरागी तथां प्रशिक्षु न्यायाधीश सुशील गेहलोत की उपस्थिति में हुआ। शिविर में न्यायाधीशगणों ने उपस्थित ग्रामीणजनों से सीधी चर्चा करते हुए उन्हें विधिक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में अवगत करवाते हुए योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने की बात कहीं।
झाबुआ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्यामकांत कुलकर्णी के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत फुटिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय एवं श्री दीपककुमार अग्रवाल, साक्षरता दल के वरिष्ठ सदस्य यशवंत भंडारी, जयेन्द्र बैरागी तथां प्रशिक्षु न्यायाधीश सुशील गेहलोत की उपस्थिति में हुआ। शिविर में न्यायाधीशगणों ने उपस्थित ग्रामीणजनों से सीधी चर्चा करते हुए उन्हें विधिक प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में  अवगत करवाते हुए योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने की बात कहीं। 
  शिविर के प्रारंभ में वरिष्ठ सदस्य यशवंत भंडारी ने ग्रामीणजनों को न्यायाधीशगणों को परिचय करवाते हुए कहा कि आज आपके गांव में न्यायाधीश उपस्थित होकर आपसे रूबरू होकर आपकी न्यायालय संबंधी समस्याओं से अवगत होने आए है तथा प्रकरणों के संबंध में आवष्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श भी प्रदान करेंगे। आप इनसे सीधी चर्चा कर प्रकरणों संबंधी आवष्यक जानकारी प्राप्त करे। 
गांव को अपराध मुक्त बनाना है
     पश्चात् न्यायाधीश श्री आरके मालवीय ने ग्रामीणजनों से रूबरू चर्चा करते हुए उनसे पूछा कि क्या तुम पर कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। उपस्थितजनों में से एक ग्रामीण ने बताया कि उसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। इसके अलावा अन्यजनों ने उन पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं होते की बात कहीं। इस पर न्यायाधीश श्री मालवीय ने कहा कि यह खुषी की बात है कि यह ग्राम अब विवाद रहित गांव बनता जा रहा है और अब आप सभी को मिलकर इसे अपराध मुक्त भी बनाना है। आपने कहा कि प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिला, निःशक्तजन  एवं ऐसे सामान्यजन जिनकी आय एक लाख रू. से कम है, उन्हें सभी तरह की मुफत कानूनी सुविधा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध है, जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। साथ ही आपने कहा कि गांव में निवासरत बालक-बालिकाएं बाल विवाह नहीं करे, दहेज-दापा आदि से दूर रहे और अपने बच्चों को शिक्षित करे। 
अपराधों से दूर रहकर एक अच्छा नागरिक बने
     न्यायाधीश श्री डीके अग्रवाल ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि हम लोग आपके ग्राम में आकर आपसे सीधी चर्चा कर आपको न्यायालय में होने वाली कठिनाईयों के बारे मे जानकारी प्राप्त करने आए है। साथ ही आपको यह समझाने आए है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसे किस अपराध में पुलिस द्वारा बंदी बनाया गया है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि आप पर जो प्रकरण चल रहा है। उसमें कुछ प्रकरण में क्या कार्रवाई चल रहीं है ? इस संबंध में आप अपने अधिवक्ता के साथ स्वयं भी आप हमसे चर्चा कर सकते है। श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों को बताया कि एक छोटे से अपराध करने पर व्यक्ति के जीवन का विकास रूक जाता है। अतः आपको अपराधों से दूर रहकर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए।शिविर के अंत में सरपंच प्रतिनिधि श्री निनामा ने आभार माना। 

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विधिक शिविर में ग्रामीणों से चर्चा करते न्यायाधीश एवं साक्षरता दल के सदस्य


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