विदेशो में पीएचडी एवं शोध के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति

झाबुआ। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री गणेश भाभर ने बताया कि म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग इच्छुक विद्यार्थियों को विदेशो में विशिष्ट क्षैत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रमो/शोध उपाधि पी.एच.डी एवं शोध उपाधि उपरान्त शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।
स्नातकोत्तर उपाधि हेतु स्नातक उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी ग्रेड तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 55 प्रतिशत अंक सहित द्वितीय श्रेणी, शोध उपाधि पी.एच.डी हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत अंक सहित द्वितीय श्रेणी एवं संबंधित क्षैत्र में 02 वर्ष का अध्यापन/शोध/व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल उपाधि तथा शोध उपाधि उपरान्त अध्ययन हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत अंक सहित द्वितीय श्रेणी एवं संबंधित क्षैत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि पीएचडी होना आवश्यक है।
विदेशो में पीएचडी एवं शोध के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति-Scholarship-for-PhD-and-research-in-foreign-countries         आवेदक की आयु आवेदन दिये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से अधिक न हो विशेष प्रकरणो में 10 वर्ष तक शिथिलता है। आवेदक परिवार की सकल स्त्रोत से आय कुल रूपये 10.00 लाख से अधिक न हो। एक परिवार के एक अभ्यर्थी को एक बार ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निर्धारित रहेगी। योजना का विस्तृत विवरण प्राप्त करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है। 

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