आज शाम 5 बजे से मतदान केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में लागू होगी धारा 144
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 26 नवम्बर को शाम 5 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनो द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी किसी भी बात का प्रदर्षन नही करेगा.
झाबुआ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिए मतदान हेतु 28 नवम्बर 2018 तथा मतगणना के लिए 11 दिसम्बर 2018 की तिथि निर्धारित की गई है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना द्वारा जिले के विधानसभा क्षेत्र झाबुआ, थांदला एवं पेटलावद के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषोधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश जिले के तीनो विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर तक की सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश मतदान दिवस 28 नवम्बर को 48 घण्टे पूर्व से अर्थात 26 नवम्बर को प्रातः 05 बजे से मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।
जारी आदेश के तहत निर्धारित अवधि में मतदान स्थलों में कोई भी व्यक्ति स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा, न ही क्षेत्र में जुलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही उसमे सम्मिलित होगा। न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो।

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