कोट्पा एक्ट का उल्लंघन करने पर बस स्टैण्ड झाबुआ पर चालानी कार्यवाही

शैक्षणिक संस्थानों मिशन स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय में जाकर 100 गज के दायरें में तम्बाकू उत्पादकों की बिक्री न करने हेतु बेनर लगाने की हिदायत दी गई.
झाबुआ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विगत 29 जनवरी 2019 को कलेक्टर प्रबल सिपाहा के आदेशानुसार एवं मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ के निर्देशन में नोडल ऑफिसर डॉ. एस.एस. गर्ग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला झाबुआ के औषधि निरीक्षक अलकेश यादव द्वारा कोट्पा एक्टा की धारा 4 का उल्लंघन करने पर धारा के तहत शहीद चन्द्रशेखर आजाद बस स्टैण्ड झाबुआ पर चालानी कार्यवाही करते हुए तम्बाकू उत्पादकों का सेवन जनसमुदाय परिसर के आस-पास नहीं करने की हिदायत दी गई। तथा कोट्पा एक्ट की धारा 6 ‘अ’ के अनुसार जिन दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद प्रदर्शित हो रहे थें, उनको धारा का उल्लंघन न करने हेतु चेतावनी दी गई तथा शैक्षणिक संस्थानों मिशन स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय में जाकर 100 गज के दायरें में तम्बाकू उत्पादकों की बिक्री न करने हेतु बेनर लगाने के लिए कहा गया।   

 

रहें हर खबर से अपडेट झाबुआ न्यूज़ के साथ


Google News