कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ,नापतोल विभाग एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जांच अभियान सतत जारी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत उपरोक्त कार्यवाही की गई.
झाबुआ। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग , नापतोल विभाग एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा तीसरे दिन भी जिले के थांदला , कल्याणपुरा , देवझिरी ,भगोर आदि स्थानों पर होटलों और प्रतिष्ठानों पर जाकर आकस्मिक जांच की गई व अमानक सामग्री पाए जाने पर , अवैध गैस सिलेंडर पाए जाने पर , व तोल कांटा में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित विभागों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई. कलेक्टर प्रबल सिपाहा के निर्देश पर झाबुआ बाईपास झाबुआ अहमदाबाद नेशनल हाईवे मार्ग स्थित गांव देवझिरी , पीपलदेहला ,नयागांव स्थित न्यू करण ढाबा से 3 घरेलू सिलेंडर ,गैस चूल्हा मय रेगुलेटर के मालिक अनिल पिता वेलसिंह भूरिया से राशि 5100 रुपए की सामग्री जप्त की , जलाराम रेस्टोरेंट इंदौर अहमदाबाद मार्ग ग्राम पीपल देहला से 5 घरेलू सिलेंडर एवं एक गैस चूल्हा मय भट्टा ,की राशि ₹10100 की सामग्री , होटल राजरत्न ग्राम मोहनपुरा इंदौर अहमदाबाद मार्ग आरटीओ कार्यालय के सामने से गलाल पिता मांगू से 1 घरेलू गैस सिलेंडर , गैस चूल्हा मय रेगुलेटर राशि 2500 की सामग्री जप्त की, भाबर होटल कल्याणपुरा के मालिक जामसिंह पिता झीतरा से 1 घरेलू गैस सिलेंडर , राशि 18 10 रुपए की सामग्री जप्त की , मोबाइल श्री रेस्टोरेंट कल्याणपुरा के संचालक भूरालाल परमार से एक गैस सिलेंडर व चूल्हा, राशि ₹2100 की जपत की, जयश्री होटल के मालिक रतन सिंह से एक गैस चूल्हा व एक गैस चूल्हा मय बर्नर राशि 2000 की सामग्री जप्त की , नेशनल होटल थांदला के प्रबंधक श्री रफीक पिता मोहम्मद से 2 घरेलू सिलेंडर इंडेन कंपनी के एक गैस चूल्हा मय रेगुलेटर राशि ₹4400 की सामग्री जप्त की , मोहन टू उपहार गृह एमजी मार्ग थांदला से 1गाे गैस सिलेंडर को जप्त किया ,राहुल रेस्टोरेंट थांदला बाजार के मालिक राहुल गोविंद राठौड़ से 1 घरेलू सिलेंडर , गैस चूल्हा मय बर्नर मय रेगुलेटर राशि की सामग्री जप्त की , सुरेश चाय सेंटर थांदला से 1 घरेलू टंकी एवं गैस चूल्हा मय रेगुलेटर राशि ₹2050 की सामग्री जप्त की , देवी सिंह किराना स्टोर्स छोटी टाेडी भगाेर से 10 लीटर पेट्रोल ,दिनेश किराना स्टोर्स छोटी टोडी भगोर से 10 लीटर पेट्रोल को जप्त किया , तरुण किराना स्टोर्स भगोर टोडी से 10 लीटर पेट्रोल जप्त किया।  
        इसी तरह नापतोल विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान 2009 की धारा 24/33 के तहत 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए. पेट पूजा होटल थांदला व अन्य दो प्रतिष्ठानों से इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा जप्त किया गया. खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा राजरतन ढाबा के मालिक प्रोपराइटर गलाल डामोर को लाइसेंस बनाने , अनास फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा के मालिक प्रभात निनामा को भी लाइसेंस बनाने के निर्देश , जय श्री होटल के प्रोपराइटर रतन सिंह चौहान सदर बाजार कलयाणपूरा काे निर्मित खाद्य सामग्री ढककर रखने हेतु निर्देशित किया |दीपका ट्रेडर्स के मालिक परमानंद राठौड़ नया बस स्टैंड कल्याणपुरा नेशनल होटल के प्रोपराइटर रफीक रंगरेज नया बस स्टैंड खादय रजिस्ट्रेशन बनाने के निर्देश दिए गए। यादगार होटल के मालिक रफीक कुरैशी को भी खाद्य लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए गए. राहुल रेस्टोरेंट एमजी रोड थांदला को भी लहर सोडा की 300ml की एक्सपायर 16 बोतलें नष्ट करवाई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत उपरोक्त कार्यवाही की गई।  व्यवसायिक प्रतिष्ठान होटलों पर आकस्मिक जांच श्री मुकुल त्यागी के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग ,खाद्य एवं औषधि प्रशासन नापतोल विभाग के संयुक्त दल में सवेसिंह गामड़ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी झाबुआ के नेतृत्व में धर्मेंद्र सिंह ,सुरेश कुमार तोमर ,शंकर परमार एवं औषधि प्रशासन के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज अंचल, नापतोल विभाग के एलसी खांडवी संजय पांचाल के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। 


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