एसेसरीज और ऑटो पार्ट्स बेचने को अब परिवहन विभाग की लेनी होगी अनुमति

इस नियम के अंतर्गत पहले सभी को परिवहन विभाग से व्यावसायिक प्रमाण पत्र बनावाना होगा।
झाबुआ। सडको पर फर्राटे भरने वाले दो व चार पहिया वाहनो की एसेसरीज बेचने व लगाने वाले व्यवसायियो पर परिवहन विभाग अंकुश  लगाने वाला है। एसेसरीज बेचने व लगाने वालो को परिवहन विभाग से पहले अनुमति लेना पडेगी और उन्हे यह बताना होगा कि वे वही एसेसरीज बेचेगे जो नियमो के मुताबिक होगी। नियम के विरूद्व एसेसरीज बेचने पर उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वे अपना व्यवसाय भी नही कर पाएगे। जानकारी अनुसार वाहनो से जुडे व्यवसाय के लिए परिवहन विभाग अपने पास हर प्रकार की जानकारी रखना चाहता है। इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय से मिले निर्देशानुसार नए नियम लाए गए है। जिसमें वाहनो से संबंधित कार्य करने वाले लगभग सभी लोगो को इन नियमो का सख्ती से पालन करना होगा। 
Jhabua News- एसेसरीज और ऑटो पार्ट्स बेचने को अब परिवहन विभाग की लेनी होगी अनुमति         इस नियम के अंतर्गत पहले सभी को परिवहन विभाग से व्यावसायिक प्रमाण पत्र बनावाना होगा। प्रमाण पत्र में दिए गए नियमो के हिसाब से ही वे काम कर पाएगे। नए आदेश के अनुसार जीपीएस डिवाइस विक्रेता, स्पीड लिमिट डिवाइस विक्रेता, आटो पार्ट्स विक्रेता, टायर विक्रेता, कार डेकोरटर, एसेसरीज विक्रेता, पुराने वाहनो का क्रय करने वाले व्यवसायी, वाहनो का विनिष्टीकरण करने वाले व्यवसायी, व्यावसायिक वाहनो में माल का संग्रहण, भंडारण, व वितरण करने वाले व्यवसायी, किराए पर वाहनो का संचालन करने वाले व्यवसायी आदि को अब परिवहन विभाग से व्यावसायिक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवाना पडेगा तभी जाकर वे अपना व्यवसाय कर पाएगे।
फाइनेंसर भी आएगे इसी दायरे में
दो पहिया से लेकर चार पहिया व बडे वाहनो को फाइनेंस करने वाले फाइनेंसरो  व संबंधित फाइनेस कंपनियो को भी अब व्यावसायिक प्रमाण पत्र बनवाना पडेगा तभी वे वाहनो का फाईनेंस कर पाएगे। किसी भी वाहन सुधारने वाले मैकेनिक व ट्रेक्टर की ट्रालिया व अन्य वाहनो की बॉडी बनाने वाले भी इसी दायरे में आएगे।

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