झाबुआ उपचुनाव: प्रत्याशियों के व्यय लेखो का तीन बार होगा निरीक्षण

यदि अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय रजिस्टर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत नही करता है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 का उल्लंघन माना जाएगा।

प्रथम निरीक्षण 10, दूसरा 14 एवं तीसरा 18 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से किया जायेगा

झाबुआ। रिटर्निग आफिसर अभयसिंह खराडी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ के उप निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम 03 बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेण्ट के माध्यम से या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षक के लिए पदाभित अधिकारी के समक्ष रजिस्टर जैसे कि व्यय रजिस्टर जिसमें बैंक रजिस्टर, केश रजिस्टर, दैनिक लेखा रजिस्टर, सार रजिस्टर, बिल व्हावचर एवं बैंक स्टेटमेंट के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित करे। 
झाबुआ उपचुनाव: प्रत्याशियों के व्यय लेखो का तीन बार होगा निरीक्षण
    व्यय लेखो का निरीक्षण करने हेतु व्यय प्रेक्षक द्वारा समय निर्धारित किया गया है। व्यय लेखो का प्रथम निरीक्षण 10 अक्टूबर को, द्वितीय निरीक्षण 14 अक्टूबर को एवं तृतीय निरीक्षण 18 अक्टूबर को  प्रातः 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक कलेक्टोरेट कार्यालय झाबुआ के सभाकक्ष में किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी या उसके एजेण्ट द्वारा अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर उस प्रयोजनार्थ निरीक्षण के लिये प्रस्तुत नही करता है तो यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 का उल्लंघन माना जाएगा।
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