आगामी 3 दिनों तक घरो से बाहर न निकले, जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है बेहत कठोर कार्रवाई

किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा जैसे- निजी बस, टेक्सी, आटो, रिक्शा सभी बंद रहेंगे। इस दौरान दवा की दुकान मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए 24 घण्टे खुले रखने हेतु आदेशित किया गया।
झाबुआ। नोवेल कोरोना वायरस (COVID 19) को भारत सरकार द्वारा महामारी घोषित कर बीमारी को फैलने से रोकने हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में 21 दिन के लिये लॉक डाउन  को प्रभावी रूप से लागू करने के आदेश को ध्यान में रखकर जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा, लोक शांति एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये झाबुआ जिले में भी लॉक डाउन का प्रभावी पालन हो इसके लिये जिला दण्डाधिकारी झाबुआ द्वारा संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 144 धारा लगाकर प्रतिबधात्मक आदेश जारी किया गया। इस दौरान जिले के कोई भी व्यक्ति अतिआवश्यक, आपात स्थिति होने पर ही घर से निकलने की अनुमति दी जावेगी, इस दौरान किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा जैसे- निजी बस, टेक्सी, आटो, रिक्शा सभी बंद रहेंगे। इस दौरान दवा की दुकान मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए 24 घण्टे खुले रखने हेतु आदेशित किया गया। 
  1. झाबुआ जिले की जनता के स्वास्थ्य एवं लोकहित को ध्यान में रखकर संपूर्ण झाबुआ शहर के लोगो की सुविधानुसार सब्जी, फल, एवं किराना दुकानो के अनुसार शहर को प्रमुख रूप से 06 सेक्टर में विभक्त कर निम्नलिखित जगहो पर सुबह 06 से 10 सामग्री उपलब्ध करायी गयी। 1. छतरी चौक 2. उत्कृष्ट मैदान 3. राजवाडा 4. भण्डारी पेट्रोल पंप 5. राजगढ़ नाका 6. मेघनगर नाका इन स्थानो पर आम नागरीको के साथ-साथ फल एवं सब्जी विके्ताओं को कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के बारे में तथा सोशल डिस्टैन्सिंग का ध्यान रखकर आवश्यक वस्तुए खरीदने हेतु हिदायद दी गई तथा लोगो को एक दुसरे से दुर रखने के लिए गोले बनाकर दुर-दुर भी किया गया। 
  2. लॉक डाउन को ध्यान में रखकर अंतर्राजीय प्रवेश मार्गो पर 08 स्थानो पर नाकाबंदी की गई। इसमें प्रमुख रूप् से पिटोल बेरियर पर जहा सर्वाधीक वाहनों एवं लोगो का आवागमन होता है वहां पर डाॅक्टर टीम के साथ पुलिस को लोगो की सुविधा के लिये लगाया गया। 
  3. चुंकि लॉक डाउन के दौरान सबसे अधिक पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारी कार्य कर रहे है अतः पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पुलिस के कर्मचारियों को अभी तक 4,000 मास्क व लगभग 1,000 लीटर सेनेटायसजर भी सभी थानों/चैकी के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ-साथ, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, यातायत थाना व जहा पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी है, वहा वितरीत किया गया। साथ ही ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो संपूर्ण झाबुआ जिले में लॉक डाउन को प्रभावी रूप से पालन कराने के लिये दिन-रात ड्यूटी पर लगे हुये है एवं जो अपने परिवार के साथ रहते है उन्हें अपने परिवार को सक्रंमण से सुरक्षित रखने की हिदायद देकर प्रथक रहने के लिये प्रेरित कर ऐसे 168 कर्मचारियों को हाॅस्टल, बैरीक, हाॅटल आदि में ठहराया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों को सक्रमंण से बचाने के लिये गर्म पानी, डेटोल, साबुन, सेनेटायसर आदि उपलब्ध कराया जा रहा है।
  4. जिला दण्डाधिकारी झाबुआ एवं पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा झाबुआ जिले के सभी धर्मगुरूओं की बैठक लेकर सामाजिक कार्यक्रम में लोगो को सोशल डिस्टैन्सिंग रखने हेतु निर्देशित किया साथ ही यह भी हिदायद दी गई कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर सामाजिक कार्यक्रमों में आने वाले लोगो की संख्या को 05 से अधिकतम 20 हो, इससे अधिक लोगो को एकसाथ एक जगह पर एकत्रित ना होने की हिदायद दे, जिसका पालन सभी धर्मगुरूओं द्वारा कराया जा रहा है। 
  5. उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा संपूर्ण मध्यप्रदेश से पलायन कर गुजरात गये दिहाड़ी मजदूरों को झाबुआ जिले की सीमा पर रोककर उन्हें 04 जगहो पर शासन द्वारा रूकवाने के साथ-साथ भोजन, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। अभी तक 159 लोगो को इन स्थानों पर ठहराया गया है। 
  6. दिनांक 25.03.2020 से आज दिनांक तक धारा 144 के तहत जिला दण्डाधिकारी के दिये गये आदेश का पालन नहीं करने तथा 02 या 02 से अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले ऐसे कुल 535 वाहन चालको के विरूद्ध लगभग 1,50,000/-रू. के चालन कर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। 

साथ ही सोशल मिडिया के माध्यम से भी लोगो को जागरूक करने के निरंतर प्रयास किये जा रहे है।  श्री सुशांत सक्सेना, पुलिस उप महानिरीक्षक, इंदौर(ग्रामीण)रेंज इंदौर द्वारा दिनांक 29.03.2020 को पिटोल बैरीयर पर पहुंचकर गुजरात से आनेवाले मजदुरो की जानकारी ली गई तथा दिनांक 31.03.2020 को झाबुआ जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर लॉक डाउन के प्रभावी रूप से लागु करने के लिये शासन के आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। 

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