तंबाकू सेवन एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की रोकथाम हेतु कोट्पा एक्ट की धाराओं के तहत की चालानी कार्यवाही

कार्यवाही करते हुए तम्बाकू उत्पादों का सेवन सार्वजनिक परिसर के आस-पास नहीं करने की हिदायत दी गई

झाबुआ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम दिनांक 15 जून 2021 को कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ के निर्देशन में नोडल आफिसर डाॅ. एस.एस.गर्ग, झाबुआ कोतवाली एएसआई श्री रजक खान, नगरपालिका हेल्थ आफिसर श्री युनुस कुरैशी तथा टीम के द्वारा कोट्पा एक्ट की धारा 4,5,6,व 7 का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। टीम के द्वारा बस स्टैण्ड, सार्वजनिक स्थलों एवं शासकीय परिसरों पर तंबाकू के उत्पादों प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने तथा सेवन करने वालो पर कार्यवाही करते हुए तम्बाकू उत्पादों का सेवन सार्वजनिक परिसर के आस-पास नहीं करने की हिदायत दी गई। चालानी कार्यवाही में कोट्पा एक्ट- 2003 की धाराओं के तहत् कुल 23 चालान बनाये गये।

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